उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021: Pravasi Swarojgar | Online Registration
Pravasi Swarojgar Yojana Apply | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Uttarakhand Swarojgar Yojana Form | Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Scheme In Hindi | swarojgar yojana uttarakhand online application
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर देने के लिए की गई है | राज्य के जो भी मजदूर लोग डाउन की वजह से अन्य दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे वह अब वापस अपने राज्य आ चुके हैं इस योजना के तहत उन उत्तराखंड में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन दिया जाएगा |
यह ऋण सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृत बैंक को और अन्य शेड्यूल्ड बैंकों के जरिए से दिया जाएगा | प्यारे मित्रों आज हम आपको अपने इस लेख के जरिए से प्रवासी स्वरोजगार योजना 2021 जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज आदि देने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस हमारे लेफ्ट को ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़े योजना का लाभ लेने के लिए |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 क्या है?
विनिर्माण में 2500000 रुपए और सेवा क्षेत्र में ₹1000000 तक की परियोजनाओं पर लोन इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा | एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25% श्रेणी बी व बी मैं 20% और सी बर्थडे श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15% तक मार्जिन मनी के रूप में दे होगी |
राज्य के जो वापस आ चुके हैं प्रवासी मजदूर उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 का लाभ लेने के लिए आवेदन जरूर करना चाहते हैं तो वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना आवेदन भली-भांति कर सकते हैं | ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन इस उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत करना होगा तथा ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा तथा बैंक में जाकर सारे दस्तावेजों सहित जमा करवाना होगा |
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य
जैसे की हम और आप सभी व्यक्ति यह जानते हैं कि पूरे भारत देश में कोरोनावायरस की वजह से लोग उनकी स्थिति बनी हुई है और आगे भी कुछ दिनों तक बनी रहेगी जिसकी वजह से अन्य राज्यों के जो प्रवासी मजदूर हैं वह किसी दूसरे राज्य में फंस गए हैं उन्हें उनके राज्य में वापस लाने के लिए काम किया जा रहा था | मजदूरों के वापस आने के पश्चात उनके पास अपना कोई भी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई रोजगार नहीं है |
इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 को आरंभ किया है | राज्य की सरकार द्वारा इस योजना के तहत बैंकों से प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का रोजगार करने के लिए ऋण दिया जाएगा | जिससे कि वह अपना रोजगार करके अपने और अपने परिवार का सही तरीके से भरण-पोषण कर सकें | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के अंतर्गत उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर और सदके भी बनाना है इस योजना के तहत |
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के अंतर्गत वित्तीय सहायता
- सेवा क्षेत्र- 2500000 रुपए
- विनिर्माण क्षेत्र- 2500000 रुपए
- व्यापार क्षेत्र- 1000000 रुपए
Uttarakhand Swarojgar Yojana 2021 के अंतर्गत मार्जिन मनी
- विशेष श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में परियोजना लागत का 5% पैसा बैंक में जमा करना होगा |
- सामान्य श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में 10% परियोजना लागत का पैसा बैंक में जमा करना होगा |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की पात्रता
- आवेदक जो है वह उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- इस उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए |
- आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा |
- शैक्षिक योग्यता की बाध्यता मुख्यमंत्री स्वराज योजना 2021 के अंतर्गत बाध्यता नहीं है |
- लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन पाने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा |
- आवेदन की प्रक्रिया और योजना का क्रियान्वयन आवेदक महाप्रबंधक एवं जिला
- उद्योग केंद्रों में ऑनलाइन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं |
- पिछले 5 वर्ष के भीतर आवेदक द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया हो |
- अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व महिला एवं दिव्यांगजन के अवैध को को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों के प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी जरूरी होगी |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 में आवेदन कैसे करें?
जो भी इच्छुक राज्य के लाभार्थी इस उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए तरीकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और हमारे इस आर्टिकल के साथ बने रहे |
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होमपेज खुलकर आ जाएगा |
- इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 एप्लीकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा |
- एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी जानकारी नाम, पिता / पति का नाम, जन्मतिथि आदि भरनी होगी |
- सारी जानकारी सही-सही भरने के पश्चात आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सारे दस्तावेजों को करना होगा |
- राष्ट्रीय बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सहकारी बैंक मैं से किसी एक बैंक में आवेदक को जाकर अपना आवेदन फॉर्म जमा करना होगा |
- इस तरह से आप अपना पंजीकरण पूरा कर पाएंगे |
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं | योजना की वेबसाइट को मंगलवार को लांच कर दिया गया है |
- सबसे पहले आवेदक को उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा |
- अधिकारी वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपके सामने होम पेज खोलकर आ जाएगा |
- इस होम पेज पर आपको पंजीकरण करें पर क्लिक करना होगा |
- पंजीकरण करें पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक और अगला पेज खुल जाएगा |
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही सही भरना होगा |
- पंजीकरण करते हुए लॉगइन आईडी बनानी पड़ेगी |
- इस आईडी से लॉगिन कर अपने नाम, पता शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, आदि व्यक्तिगत विवरण के साथ ही प्रस्तावित इकाई उत्पाद सेवा निवेश आदि का विवरण देना होगा |
- वेदन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुना जा सकता है |
तकनीकी समस्या आने पर संपर्क करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा |
- फिर आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा |
- इस होम पेज पर आपको नीचे स्क्रोल करना होगा |
- फिर आपको एक फोन दिखाई देगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि यदि आप किसी तकनीकी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो कृपया नीचे दिए गए फॉर्म को आवश्यक भरें |
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सॉरी आवश्यक जानकारी जैसे के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जिला आदि भरना होगा |
- फिर इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
- इस प्रकार आपकी तकनीकी समस्या दर्ज कर ली जाएगी |
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